जाने मीडिया के अधिकार

प्रेस की आज़ादी


सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर संविधान के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए प्रेस की आज़ादी की व्याख्या की है। चूकीं मीडिया ,प्रेस का ही और विस्तारित स्वरुप है इसलिए हम मीडिया की आज़ादी को हम प्रेस की आज़दी के समरूप मान सकते है।



  1. सार्वजनिक मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से बहस,चर्चा,परिचर्चा।

  2. किस भी अमेचर का प्रकाशन और मुद्रण।

  3. किसी भी विचार या वैचारिक मत का मुद्रण और प्रकाशन।

  4. किस भी श्रोत से जनहित की सूचनाएं  एवम तथ्य एकत्रित करना।

  5. सरकारी विभागों,सरकारी उपक्रमों सरकारीप्राधिकर्णों और लोकसेवको कार्यों एवम कार्यशैली की समीक्षा करना,उनकी आलोचना करना।

  6. प्रकाशन या प्रकाशन सामग्री का अधिकार अर्थात कौन सी खबर प्रकशित या प्रसारित करनी है।

  7. मीडिया माध्यम का मूल्य/शुल्क निर्धारित करना,माध्यम केप्रचार के लिए नीतितेकरण और अपनी योजनानुसार,सरकारी दबाव से मुक्त रहकर  संबंधी गतिविधि चलाना।

  8. यदि किसी कर के प्रसार पर विपरीत प्रभाव पड़ता हो टॉस कर से मुक्ति।

  9. प्रेस की स्वतन्त्रता में पुस्तिकाएं,पत्रक और सूचना के अन्य  भी सम्मिलित है।